पैन कार्ड वालों को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है अगर आपका भी पैन कार्ड बना हुआ है या अभी-अभी पैन कार्ड बनाए हैं तो यह खबर को आपको जाना बेहद जरूरी है वरना आपको भी जुर्माना भरना पड़ सकता है सरकार के द्वारा आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर कई प्रकार के लाभ एवं कार्ड लाइन जारी किया जाता है लेकिन लोगों को मालूम नहीं होने के कारण उनका बाद में पछतावा होता है इसलिए आपको भी यह खबर काम की है तो आपको जानना जरूरी है
यूं तो पैन कार्ड आधार कार्ड के बिना मानो कोई काम ही नहीं होता है पैन कार्ड आधार कार्ड हमारे दैनिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण एक हिस्सा बन गया है चाहे बैंक हो या किसी भी अन्य कर जो सभी में पैन कार्ड की आधार कार्ड की आवश्यकता होती है .
पैन से आधार लिंक अंतिम तारीख
वैसे लोग जो अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है उन लोगों के लिए खास खबर है 31 जुलाई तक पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने का आखिरी तिथि रखा गया है अगर आप लोग भी अभी तक अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर करवा लीजिए कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि कैसे करना है तो उन लोग नीचे कुछ तरीके बताए गए हैं जिनको फॉलो करके आसानी से खुद से भी कर सकते हैं जो लोगों को लगता है कि मेरा पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक है उनको एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए की है या नहीं .
अगर आप लोग पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपको ₹1000 तक जुर्माना भरना पड़ सकता है और आधार कार्ड से पैन कार्ड नहीं लिंक होने पर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा
लिंक नहीं होने पर जुर्माना
अगर आप लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो 1000 तक जुर्माना और अन्य धाराओं आपके ऊपर लग सकता है इसलिए हर हाल में आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर ले ताकि बैंक से लेनदेन की प्रक्रिया सभ्यता ने कांच में किसी प्रकार का बड़ा ना हो इस आखिरी तारीख 31 जुलाई तक रखा गया है
पैन कार्ड बिना नहीं होंगे यह काम
आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने के चक्कर में आपका पैन कार्ड अब बेजान हो चुका है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय काम नहीं करवा सकेंगे। आप आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स और किसी बैंक में अपना अकाउंट भी ओपन नहीं करवा सकेंगे। इसलिए आप जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेट कराने के लिए आवेदन कर दें ।
बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी
Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है.
Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान
इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें.
आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें.
‘I validate my Aadhaar details’ के विकल्प को चुनें.
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें.
जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.